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Basti News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 27 हजार जुर्माना

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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने पांच साल पहले 13 वर्ष की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की वारदात में आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी पर न्यायालय ने 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर 19 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने में 18 अक्तूबर 2018 को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही जितेंद्र ने मोबाइल खरीद कर दिया। इसे गांव की ही एक किशोरी ने मेरी बेटी को दिया। उसी मोबाइल के माध्यम से जितेंद्र व उसके सहयोगी रामचंद्र नाबालिग बेटी से बातचीत करते थे। मौका देख कर शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गए। इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचक ने साक्ष्य के अभाव में दो लोगों का नाम निकाल दिया।

विवेचक ने जितेंद्र के खिलाफ सभी साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान व मेडिकल परीक्षण के आधार घटना को सही मानते हुए सजा सुनाई।
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