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Basti News: दुकानदार को ब्याज सहित मोबाइल की कीमत देने का आदेश

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बस्ती। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रताप सिंह की पीठ ने त्रुटिपूर्ण मोबाइल बेचने के मामले में दुकानदार को मोबाइल की कीमत 67 सौ रुपये, ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। ब्याज परिवाद दाखिल करने की तिथि से दुकानदार काे अदा करनी होगी। पीठ ने दुकानदार को मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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यह धनराशि 60 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कटरा निवासी मंजू चौधरी अधिवक्ता संजीव भट्टाचार्य के जरिए पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि परिवादिनी ने लाॅकडाउन अवधि में बच्चों के ऑनलाइन पठन-पाठन के लिए पैनासोनिक कंपनी की एंड्राइड मोबाइल फोन 24 जून 2020 को प्रोपराइटर अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स स्थित कंपनी बाग की दुकान से 67 सौ रुपये में खरीदी थी। जो एक माह के अंदर ही खराब हो गई।
मोबाइल का टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। जिसकी शिकायत दुकानदार से किया तो उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन चल रहा है। दुकान पूरी तरह से खुलने पर बदल कर दूसरी नई मोबाइल दे दूंगा। दुकान खोलने पर 11 अगस्त 2020 को जब परिवादिनी मोबाइल लेकर गई तो दुकानदार ने मोबाइल जमा कर लिया और कहा कि दूसरी नई मोबाइल दे दूंगा। लेकिन दुकानदार कई बार जाने के बाद भी न तो दूसरी मोबाइल ही दिया न ही मोबाइल को ठीक ही कराया। थक हार कर पीठ में परिवाद दाखिल किया। पीठ ने साक्ष्य के आधार पर दुकान के प्रोपराइटर अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स स्थित कंपनी बाग को मोबाइल की कीमत सहित 21700 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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