नशे में प्रयुक्त दवाओं की तस्करी में दोषी को दस साल की कैद
बस्ती। अपर जिला जज सप्तम अनिल कुमार खरवार की अदालत ने नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाओं की तस्करी में दोषी पाए शख्स को दस कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हर्रैया थाना क्षेत्र के निवासी एकडंगी गांव के रामकुमार उर्फ बंडोली पुत्र राम अवतार को सात सितंबर 2018 को नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हर्रैया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय एवं उत्कर्ष ने न्यायालय को बताया कि रामकुमार बिना किसी लाइसेंस के नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाओं की सप्लाई कर रहा था।