गौर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर अंतर्गत ग्राम सभा बैरीखाल में आशा कार्यकर्ता के चयन के मामले में ग्राम प्रधान की शिकायत पर गौर सीएचसी पर तैनात बीसीपीएम रामजीत जायसवाल दोषी पाए गए हैं। यह जानकारी अधीक्षक डॉ. जेपी कुशवाहा ने दी है। सीएमओ को भेजे पत्र में गौर सीएचसी के अधीक्षक डॉ जेपी कुशवाहा ने बताया कि आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति के मामले में बीसीपीएम वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए हैं। जिसके चलते संबंधित बीसीपीएम को अन्यत्र स्थानांतरित करने की संस्तुति की गई है। संवाद