संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। डीएम व सीडीओ से फोन कर रुपये मांगने वाले जालसाज की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि ने अभियुक्त विवेक शर्मा निवासी मणिपुरा थाना वाहा जनपद आगरा की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।
एडीजीसी वेद पांडेय ने अदालत को बताया कि अमित कुमार श्रीवास्तव निवासी नजदीकी ब्लूम इण्टर नेशनल स्कूल रोजा जलालपुर ग्रेटर नोएडा हाल मुकाम कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती का आशुलिपिक है। तहरीर के मुताबिक 19 जून को डीएम की सीयूजी पर फोन आया। कॉल बैक करने पर कालर ने खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बताते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री को काफी पहले से जानता है। उसने बहुत सारे लोगों का काम कराया है। उनका किसी तरह का भी काम करा देगा।
उनके जिले कई अधिकारियों का वीडियो उसके पास है। उन लोगों द्वारा उसे मैनेज किया गया तो उसके द्वारा वीडियो वायरल नहीं किया गया। धमकी देते हुए बोल रहा था कि वह उसकी बात समझ रहा है ना। इसी तरह सीडीओ के सीयूजी नंबर पर भी फोन आया तथा इसी तरह की भी बाते बतायी गयी। आशंका होने पर चेक किया गया तो उसकी कालर आईडी पर योगी आदित्यनाथ लिखकर आ रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी की गई तो इस तरह का कोई भी अधिकारी वहां पोस्ट नहीं पाया गया। ऐसे में कोतवाली में केस दर्ज कराया गया। एसटीएफ आगरा व कोतवाली पुलिस ने अमहट के पास से उसे गिरफ्तार किया था।