बस्ती। गौर थानाक्षेत्र के ढोढ़री गांव में मारपीट के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सभी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ढोढ़री गांव निवासी सिद्धनाथ पांडेय ने बताया कि उसके पटीदार जितेंद्र पांडेय, वीरेंद्र पांडेय, अजय पांडेय, उमंग पांडेय व तरंग पांडेय जबरिया उसके बोए हुए गेहूं के खेत की जुताई कर रहे थे। मना करने पर गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से वार किया। लाठी डंडे से पीटा। बीच बचाव में आई पत्नी, पुत्री व पुत्र को भी घर में घुसकर मारा-पीटा। पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपियों की ओर से न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उसे न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया। संवाद