बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी शिव चंद की अदालत ने धोखाधड़ी करके रुपये हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता सुधांशु शुक्ल व अधिवक्ता मृत्युंजय सिंह ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के सरैया खुर्द गांव निवासी रिजवान अहमद वर्ष 2018 में आंबेडकर जिला हंसवर थाना, सेमरा नसीरपुर गांव निवासी अब्दुल सलाम के साथ पार्टनरशिप में बाइक की एजेंसी एआर मोटर्स के नाम से कुसौरा बाजार में खोली थी। एजेंसी के नाम जीएसटी नंबर व बैंक में संयुक्त खाता था। कुछ वर्षों तक हिसाब किताब सही चला। चूंकि वादी अन्य व्यवसाय भी करता था। इसलिए एजेंसी में ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। अब्दुल सलाम के विश्वास व कहने पर वह तमाम सादे कागज पर दस्तखत कर दिया था। काफी दिनों से कोई हिसाब नही हुआ था। 10 मार्च 2023 को जब वादी हिसाब करने गया तो उसे अब्दुल सलाम ने बताया गया कि यह एजेंसी अब मेरे नाम अकेले हो गई है। मैं अब कोई हिसाब नहीं दूगां और धमकी देते हुए कहा कि यदि दुबारा आये तो जान से खत्म कर दूंगा। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब्दुल सलाम की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।