बस्ती। जिले में दस पिंक बूथ (सखी बूथ) बनाए जाएंगे। इन पर सभी मतदान कर्मी महिला ही रहेंगी। इन बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नगर पालिका परिषद और नौ टाउन एरिया में एक-एक पिंक बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पर चार महिला कार्मिकों की तैनाती की गई है।
नगर पालिका में जीजीआईसी में पिंक बूथ स्थापित किया गया है।
निकाय वार बनाए गए सखी (पिंक) पोलिंग बूथ
नपा बस्ती : वार्ड पोलिंग स्टेशन पिकौरादत्तूराय - जीजीआईसी, बूथ-75
नपं : बनकटी - लोहिया नगर - प्रावि देईसाड़ बूथ-19
नपं : गायघाट - पं.दीनदयालनगर - जनता इंटर काॅलेज गायघाट, बूथ-2
नपं : नगर - राजा उदय प्रताप सिंह नगर - कन्या जूनियर बूथ-11
नपं : मुंडेरवा - श्रीरामनगर- सांविलियन बरडाड़ बूथ-10
नपं : कप्तानगंज - पटेल नगर - प्रावि ककुआ रावत बूथ-4
नपं : हर्रैया - मोती नगर - जूनियर हाईस्कूल हर्रैया बूथ-1
नपं : रुधौली - अंबेडकरनगर - एमपी इंकाॅ, रुधौली बूथ-1
नपं : गनेशपुर - इंद्रानगर - पूर्व माध्यमिक गनेशपुर बूथ-19
नपं : बभनान - बागेश्वर नगर - कन्या जूनियर बभनान बूथ-16
यहां महिलाएं ही कराएंगी मतदान
जिले के दस पिंक बूथ के माध्यम से महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। बूथ को अच्छे ढंग से सजाया जाएगा। इसके अलावा पिंक बूथ में सभी जरूरी सुविधाएं रहेंगी। जिले में दो नगर पालिका और दस नगर पंचायतें हैं। यहां मतदान के लिए 305 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक निकाय में एक बूथ पर चुनाव कराने का जिम्मा महिलाओं के पास होगा। पिंक मतदेय स्थल पर मतदान कार्मिक से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिलाएं ही होंगी। पोलिंग बूथ पर महिलाएं किसी भी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। बूथ पर किसी विवादित रंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
मतदाता फोटो पहचान पत्र के मिलेंगे 14 विकल्प
बस्ती। निकाय चुनाव में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 14 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक-डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, सांसद एवं विधायक की ओर से जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व राशन कार्ड मान्य होंगे।