बस्ती। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अरुण कुमार पाठक ने सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मृत्यु के मामले में 57.82 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इस धनराशि पर याचिका दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 फ़ीसदी ब्याज भी देना होगा। यह धनराशि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से वसूली जाएगी।
हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम आमा पांडेय निवासी पूनम वर्मा व अन्य की तरफ से अनूप कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने न्यायालय में प्रतिकर याचिका दाखिल की थी। याचिका के अनुसार, आमा पांडेय निवासी इंद्रमणि वर्मा की हाइवे पर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान थी। व्यवसाय की उन्नति के लिए दो ट्रक भी खरीदे थे। 28 जून 2018 की रात 8 बजे वे अपने खलासी को बाइक पर बैठा कर अपने ट्रक के काम के लिए हरैया बाजार जा रहे थे। वह सिंह ट्रांसपोर्ट के सामने पहुंचे कि पीछे से आ रही कार की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हरैया पुलिस पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी की। पत्नी पूनम वर्मा आदि ने वाहन स्वामी बलवीर सिंह निवासी महराजगंज थाना कप्तानगंज व बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पक्ष की गवाही हुई। न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई क बाद मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।