बुलडोजर मालिकों को किया गया सूचीबद्ध , बकाया भुगतान के लिए जारी किया गया नोटिस
आठ टन वजन वाले बुलडोजर का अदा करना पड़ता है 15,120 रुपये सालाना टैक्स
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। परिवहन विभाग रोड टैक्स बकाया वाले बुलडोजरों को खोजने में जुट गया है। इनके मालिकों को सूचीबद्ध कर भुगतान के लिए उन्हें नोटिस पहले ही भेजी जा चुका है। कुल 45 लाख रुपये के बकाए में कोई खास रिकवरी न होने पर विभाग अब बुलडोजरो की तलाश में लग गया है, जिन्हें सीज कर बकाया की वसूली की जाएगी।
जिले में जेसीबी, क्रेन मिलाकर कुल 180 मशीनों का परिवहन विभाग में पंजीकरण है। इनका सालाना टैक्स वजन के हिसाब से निर्धारित है। इन चालित मशीनों पर प्रति टन 1890 रुपये के हिसाब से सालाना टैक्स देना होता है। सामान्य तौर पर बुलडोजर या क्रेन आठ टन वजन का होता है। प्रत्येक बुलडोजर का सालाना टैक्स 15,120 रुपये अदा करना होता है। मगर जिले के अधिकतर बुलडोजर एवं क्रेन मालिकों ने परिवहन विभाग का मार्ग कर नहीं जमा किए हैं।
विभाग के अभिलेख में बुलडोजर टैक्स के रूप में 45 लाख रुपये का बकाया है। इसकी वसूली के लिए मुख्यालय से भी स्थानीय अफसरों के पेच कसे गए हैं। पखवाड़े भर पहले बुलडोजर मालिकों को बकाया भुगतान की नोटिस जारी किया गया। मगर, रिकवरी नहीं हो पा रही है। विभाग इन बुलडोजरों की खोज में जुटा है। मगर यह ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। वजह यह कि अधिकतर बुलडोजर एवं क्रेन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के हैं। इनके द्वारा गैर जनपदों में निर्माण कार्य के दौरान इन मशीनों का उपयोग किया जाता है। विभाग अब इस जुगत में है जिले में पंजीकृत इन बुलडोजरों को पकड़कर सील किया जाए।
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कोट
बुलडोजरों पर बकाया टैक्स की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाया गया है। इसके लिए संबंधित सभी मालिकों को नोटिस जारी किया जा चका है।
-पंकज सिंह, एआरटीओ