बरेली। जुर्माना अदा न करने पर करीब 12 वर्ष बाद कुर्की का आदेश जारी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने छह फीसदी ब्याज समेत निर्धारित 4.14 लाख रुपये जमा कर दिए। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने बीते दिनों वसूली के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा था। इसके अनुसार करीब 12 वर्ष पूर्व इंश्योरेंस कंपनी के वाहन से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। वर्ष 2013 में सुनवाई के बाद कंपनी पर जुर्माना लगा। कई बार नोटिस जारी हुआ लेकिन जुर्माना अदा नहीं किया गया। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने आरसी जारी की और टीम कार्यालय पहुंची तो वसूली नहीं हो सकी। तीन दिन पूर्व कुर्की का आदेश जारी हुआ तो कंपनी निर्धारित राशि जमा कर दी। ब्यूरो