बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने एक वॉशिंग मशीन कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में हर्जाना अदा करे। कांकरटोला निवासी डॉ. कार्तिक शर्मा ने अधिवक्ता के जरिये आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने कहा था कि 26 नवंबर 2020 को उन्होंने एक कंपनी की वॉशिंग मशीन 22,400 रुपये में खरीदी थी, लेकिन वह खराब निकली। डीलर से शिकायत करने पर मरम्मत कराई गई, लेकिन वॉशिंग मशीन ने ठीक से काम नहीं किया। उन्होंने कई बार कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत भी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में मय ब्याज के भुगतान करे। संवाद