बरेली। छात्रा को अगवा करने की कोशिश और छेड़खानी के आरोपी टेंपो चालक को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन ने दोषी करार दिया है।
दोषी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए परिवीक्षा अधिनियम के तहत उसको एक साल की अनंतिम राहत दे दी है। उसके लिए 25 हजार का बंधपत्र और दो जमानती दाखिल करने होंगे।
थाना कैंट में मार्च 2018 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कॉलेज जाने के लिए सुबह घर से निकली थी। वह ऑटो में थी।
तभी कैंट थाने के गांव मोहनपुर निवासी चालक चांद बाबू ने उसके साथ छेड़खानी की और आगे जाकर अगवा करने की कोशिश की गई।
बेटी के शोर बचाने पर आसपास के लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने चांद बाबू को दोषी करार दिया है। फिलहाल उसे सजा नहीं सुनाई है। उसके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए एक वर्ष की अनंतिम राहत दे दी है। संवाद