बरेली। कोर्ट में सरेंडर हुए नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपी शाहिद उर्फ कल्लू डॉन को साथ ले जाकर पुलिस माल बरामदगी व पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 12 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने किया है।
थाना भुता के मामले में विवेचक दरोगा हेमराज सिंह की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी। कहा गया कि फतेहगंज पश्चिमी निवासी शाहिद ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसने अपने कस्बे से बाहर फ्लाईओवर से आगे एक खंडहर में मादक पदार्थ व मोबाइल छिपा दिया है। अगर पुलिस उस स्थान पर ले जाए तो वह अपनी निशानदेही पर उसे बरामद कर देगा। विवेचक की ओर से सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने कल्लू उर्फ शाहिद को 17 अप्रैल को सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक 12 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है।
पूर्व विवेचक ने कर दिया था खेल, सीओ ने लौटाई चार्जशीट
वर्ष 2022 में भुता थाने में शाहिद उर्फ कल्लू डॉन के खिलाफ मादक पदार्थ से जुड़े मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना भुता थाने के दरोगा अफसार अहमद कर रहे थे। उन्होंने बिना पुलिस कस्टडी रिमांड लिए और साक्ष्य बरामद किए बिना ही चार्जशीट लगा दी थी। इससे आरोपी की जमानत जल्द होने और साक्ष्य कम पड़ने से मुकदमा छूटने के आसार थे। इस मामले में शिकायत पर सीओ फरीदपुर ने केस डायरी पर टिप्पणी दर्ज करते हुए चार्जशीट वापस कर दी। साथ ही नए दरोगा को जांच देने का निर्देश दिया। अब विवेचना बेवल चौकी प्रभारी दरोगा हेमराज के पास है। वही अब रिमांड में साक्ष्य बरामदगी कराएंगे।