छह साल पहले शहनाई बरातघर में हुए हत्याकांड में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों की सजा पर तीन नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। मामला एडीजे श्री कृष्ण चंद्र की कोर्ट का है।
किला थाने के रहने वाले सफाई कर्मी राजीव उर्फ राजू की 22 अप्रैल 16 को सिविल लाइंस स्थित शहनाई बारात घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना एक शादी समारोह के दौरान हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई राजकिरन ने लिखाई थी। घटना के पीछे निगम की नौकरी का विवाद बताया जाता है। रिपोर्ट में छह लोग संजीव, रंजीत, हरीओम, मनोज कपिल व अंशु आर्य को नामजद किया गया। इस मामले कुल बारह गवाह पेश किए गए कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को हत्या व हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया। एडीजे श्रीकृष्ण चंद्र मामले में अब तीन नवंबर को फैसला सुनाएंगे।