बरेली। बच्चे के साथ दरिंदगी करने के आरोप मे दोषी पाए गए एक सब्जी विक्रेता को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई।
इज्जत नगर इलाके में हुई घटना की रिपोर्ट बच्चे के पिता ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 दिसंबर 12 को शाम के छह बजे उसका बेटा मस्जिद में पढ़ाई करने जा रहा था। रास्ते में मुमताज ने उसे रोका और अपनी सब्जी की दुकान में ले गया। उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे ने चीखने की कोशिश की तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। घर लौटने पर बच्चे ने इस बारे में अपने पिता को बताया। कोर्ट ने आरोपी मुमत्याज को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपए पीड़ित को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए। संवाद