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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद की सजा

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बरेली। दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई। आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने किया। घटना की रिपोर्ट पीड़ित ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 25 मई 13 को वह शाम के चार बजे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी गांव का प्यारेलाल घर में घुस आया और अकेला पाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त प्यारे लाल को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई।
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