बरेली। स्पेशल जज कोर्ट संख्या तीन उमाशंकर कहार ने पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके पिता और भाई को भी तीन-तीन साल की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
भोजीपुरा थाने के गांव पीपलसाना निवासी ताहिर उर्फ विक्की ने अपने पिता साबिर अली और भाई इश्त्याक अली के साथ मिलकर 10 जुलाई 2015 की रात 17 साल की किशोरी को अगवा कर लिया था। किशोरी के पिता ने नामजद रिपोर्ट कराई थी। तीनों आरोपी किशोरी को अगवा करने के बाद टेंपो से मुरादाबाद तक ले गए थे। यहां से ताहिर उसको लेकर दिल्ली और फिर मुंबई चला गया। उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। किशोरी के बयान और अभियोजन की ओर से दाखिल साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ताहिर को किशोरी को अगवा कर उसकी मर्जी के बिना साथ रखने और दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। ताहिर उर्फ विक्की के पिता साबिर और भाई इश्त्याक को किशोरी के अपहरण में दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।