बरेली। जैन दंपती हत्याकांड के मुख्य आरोपी पप्पू गिरधारी के खिलाफ कोरोना काल में जारी किया गया गैरजमानती वारंट का आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पप्पू गिरधारी के वकील अनिल भटनागर ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को एडीजे कोर्ट ने अभियुक्त की हाजिरी माफी की अर्जी खारिज करके गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था। अभियुक्त इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त मुकदमे की कार्यवाही के दौरान हाजिर होता रहा है। अभियुक्त के वारंट जारी होने के बावजूद जमानतनामे खारिज नहीं हुए, इसलिए उनकी यह अर्जी निष्फल करार दी जाती है। संवाद