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Bareilly News: चर्च की जमीन धोखाधड़ी कर बेचने वाले पांच आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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कोर्ट ने पुलिस आयुक्त दिल्ली, एसएसपी बरेली को आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश
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बरेली। जालसाजी कर चर्च की जमीन बेचने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छह आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोपियों में एक दिल्ली में और बाकी बरेली में रहते हैं। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त दिल्ली और एसएसपी बरेली को निर्देश दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर 29 सितंबर को कोर्ट में पेश करना सुनिश्चित करें।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बीडीए कॉलोनी एलआईसी निवासी अरुण थामस ने 23 मई 2012 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने विलियम दिलावर निवासी बीआई बाजार थाना कैंट, सुनील के. मसीह, बीआरके लाल पूर्व डीएस निवासी 91 सिविल लाइंस, एसएस सिंह चेयरमैन एनआईआरसी, ईपी सैमुअल, आनंद सैमसन, महेश विलियम, अजय सिन्हा, सैमुअल सुंदर सिंह समेत उप निबंधक एके मिश्रा और प्रभारी आरएन मिश्रा को नामजद किया था।
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आरोप लगाया था कि इन लोगों ने कोतवाली क्षेत्र में चौकी चौराहा के पास स्थित चर्च की जमीन को जालसाजी कर बेच दिया। जांच के बाद पुलिस ने एके मिश्रा, प्रभारी आरएन मिश्रा और महेश के अलावा अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सैमुअल सुंदर सिंह दिल्ली में जबकि विलियम दिलावर, सुनील के. मसीह, बीआरके लाल, आनंद सैमसन बरेली में रहते हैं।
कोर्ट में पेश न होने पर इनके खिलाफ पहले भी वारंट जारी हो चुके हैं। वादी के अधिवक्ता की अर्जी पर कोर्ट ने अब वारंट जारी करने के साथ पुलिस आयुक्त दिल्ली व एसएसपी बरेली को आरोपियों की कोर्ट में पेशी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। संवाद
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गैंगस्टर में दो को चार-चार, एक को दो साल कैद, जुर्माना भी
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट नंबर पांच ने गैंगस्टर में दो लोगों को चार-चार साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक दोषी को दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
थाना क्षेत्र भुता के गांव गूंगा निवासी रविंद्र और रामपुर के थाना शाहबाद के गांव नरेंद्रपुर निवासी नन्हे सिंह के खिलाफ थाना भुता में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज था। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। भमोरा थाने के गांव नौरंगपुर निवासी शाकिर हुसैन को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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छात्रा से अश्लीलता करने वाले को जमानत नहीं
बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट ने घर में घुसकर छात्रा से अश्लीलता व दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही सुरेश मौर्य और सुनील स्कूल जाते-आगे वक्त उसकी बेटी से छेड़खानी करते। 15 मार्च 2024 को उन्होंने घर में घुसकर बेटी से दुष्कर्म की कोशिश की और कपड़े फाड़ दिए। अवसाद में आई बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने सुरेश मौर्य को जेल भेज दिया था। उसने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
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