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सगे भाई के हत्यारे को उम्र कैद पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

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बरेली। सगे भाई की हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश इफ्तेखार अहमद ने किया।
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घटना थाना बिशारतगंज के गांव फतेहगंज की है, जिसकी रिपोर्ट मृतक के बेटा कल्यान उर्फ कल्लू ने 25 जून 2016 को लिखाई थी। आरोप था कि 24 जून की रात में उसके पिता घर के आगे चबूतरे पर पड़ी चारपाई पर सोए थे। रात में किसी समय फावड़े से गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई। सुबह चार बजे चाचा अजय पाल ने उन्हें मृत देखकर सबको घटना की जानकारी दी। वादी का कहना था कि उसकी किसी से रंजिश नहीं है। सगे चाचा धनपाल सनकी जैसे हैं जो मेरे पिता से कहा सुनी करते थे। उसे शक है कि पिता की हत्या चाचा धनपाल ने की है। दौरान गवाही मृतक एवं अभियुक्त दोनों के सगे भाई अजय पाल ने बताया कि अभियुक्त का एक मुकदमे में वारंट हो गया था, जिसमें मृतक नरेश पाल जमानती था। इस पर नरेश पाल ने धनपाल को अदालत में हाजिर कर दिया था, जहां से वह जेल चला गया था। इस मामले में धनपाल दो साल बाद छूटा और काफी नाराज था। उन्हें पूरा विश्वास है कि नरेश पाल की हत्या धनपाल ने की है। एक अन्य गवाह ने रात में आरोपी द्वारा फावड़ा मांगने की भी पुष्टि की। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त धनपाल को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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