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Bareilly News: दुकान आवंटन के मामले में फंसीं नगर आयुक्त, उच्च न्यायालय में चलेगा वाद

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बरेली। कुतुबखाना सब्जी मंडी की 18 फड़ व सात दुकानों को अवैध बताकर सील करने व दो साल बाद वैध बताकर खोलने के मामले में दायर की गई याचिका उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। इसमें नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त आदि को आरोपी बनाया है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में नगर आयुक्त से जवाब मांगा है।
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रुहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार मल्होत्रा व पार्षद कपिलकांत की ओर से उच्च न्यायालय में मई में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 में नगर आयुक्त ने कुतुबखाना सब्जी मंडी की 18 फड़ व सात दुकानों को अवैध बताते हुए सील कर दिया था। कुछ माह पूर्व एक लाख रुपये प्रीमियम व 25 हजार रुपये जुर्माना लेकर इन दुकानों की सील खोल कर इन्हें फिर आवंटित कर दिया गया। शिकायत पर नगर आयुक्त ने बताया कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। खास बात यह है कि बोर्ड बैठक में खुद पार्षद ने इसका विरोध किया था।
व्यापारी नेता राजकुमार मल्होत्रा व पार्षद कपिलकांत ने पांच मई को हाईकोर्ट में नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, उप नगर आयुक्त पूजा त्रिपाठी व पूर्व अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह के खिलाफ याचिका दाखिल की। इसमें 15 मई को बहस हुई। इसके बाद सुनवाई के लिए लगातार तारीखें पड़ रही थीं। व्यापारी नेता व पार्षद का कहना है कि मंगलवार को उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। अब उच्च न्यायालय में उक्त अधिकारियों के खिलाफ वाद चलेगा। संवाद
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