बरेली। जिले के 8.37 लाख वाहनों में से 1.65 लाख वाहन अपनी उम्र (15 वर्ष) पूरी कर चुके हैं। इनमें एक लाख से अधिक वाहन बिना पंजीकरण के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों का चालान किया जाएगा। पहली बार पांच हजार तो दोबारा पकड़े जाने पर दस हजार जुर्माना भरना होगा। साथ ही वाहन का दोबारा पंजीकरण और फिटनेस भी करानी होगी। तभी उसे चला सकेंगे।
कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर पांच हजार तो बाइक के लिए एक हजार रुपये शुल्क देना पड़ता है। फिटनेस और दोबारा पंजीकरण कराने के बाद पांच साल तक बिना परेशानी के वाहन चला सकते हैं। इसमें विलंब करने पर कार्रवाई तय है। जुर्माने के अलावा ऐसे वाहनों को सीज भी किया जा सकता है।
15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं ये वाहन
1,35,000 दोपहिया
20,500 चार पहिया
7,300 यात्री वाहन (बस, ऑटो, टैक्सी)
12,500 मालवाहक
कोट
अपने वाहन का स्टेटस देखने के लिए एम परिवहन एप डाउनलोड करें। इसमें गाड़ी नंबर डालकर देखें कि पंजीयन, बीमा, प्रदूषण, टैक्स, परमिट की वैधता बची है या नहीं? अगर पंजीकरण को 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो उसे सड़क पर न चलाएं। जो वाहन चलने लायक नहीं हैं, उन्हें स्क्रैप कराएं।
दिनेश कुमार सिंह, आरटीओ प्रवर्तन