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Bareilly News: जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद, 75-75 हजार जुर्माना भी

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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि दिवाकर ने जानलेवा हमले के दोषियों को उम्रकैद और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों ने सामान उधार नहीं देने पर परचून दुकानदार पर धारदार हथियार से जनलेवा हमला किया था।
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थाना शेरगढ़ के गांव बैरमनगर निवासी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह आठ अक्तूबर 2020 की रात आठ बजे अपने भाई कृपाल की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के आरिफ सलमानी और हनीफ सलमानी वहां आए। दाेनों उधार सामान मांग रहे थे। मना करने पर गालियां देने लगे और धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। दोनों पक्षों के वकीलों व गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरिफ सलमानी और हनीफ सलमानी को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने वाले दो दोस्तों को 10-10 साल की कैद

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने दोनों पर 6.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो दोस्तों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 6.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की महिला ने 20 अक्तूबर 2015 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वह रिश्तेदारी में गई थी। उसकी 16 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान परिचित विकास शर्मा उर्फ विक्की उसके घर आया। पीने के लिए पानी मंगाकर उसकी बेटी को रामकुमार सिंह के घेर की ओर बुलाया। वहां विकास के दोस्त राजू व विकास भदौरिया पहले से मौजूद थे। वहां तीनों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इससे अवसाद में आकर किशोरी ने खुदकुशी की कोशिश की।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने विकास और राजू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों-गवाहों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विकास और राजू को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।


एसडीएम के स्टेनो की जमानत अर्जी खारिज



बरेली। स्पेशल जज एंटी करप्शन एक्ट कोर्ट संख्या दो ने मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील के एसडीएम के स्टेनो सचिन कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उसने कृषि भूमि को अकृषि घोषित कराने के नाम पर एक लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।



ठाकुरद्वारा तहसील के मोहित ने 29 अगस्त 2024 को एसपी एंटी करप्शन बरेली सेक्टर से शिकायत की थी कि उन्होंने अपनी कृषि भूमि को अकृषि घोषित कराने के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। भूमि को अकृषि घोषित करने के लिए एसडीएम ठाकुरद्वारा का स्टेनो एक लाख रुपये रिश्वत मांग रहा है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एंटी करप्शन टीम ने 31 अगस्त को स्टेनो सचिन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में है। उसने जमानत के लिए अर्जी दी थी। शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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