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मासूम से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

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demo photo - फोटो : फाइल फोटो
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बरेली। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी हलवाई को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीगंज थाने में पीड़िता के पिता ने 28 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट लिखाई थी कि 27 अप्रैल को उनके भतीजे का तिलक समारोह था जिसमें खाना बनाने के लिए सोमपाल यादव हलवाई आया था जो रात में सबके सोने के बाद उनकी आठ साल की बेटी को ले गया। गांव के लोगों से यह पता लगने के बाद वह सोमपाल के घर पहुंचे तो वह फरार मिला। अगले दिन पुलिस ने उनकी बेटी को बरामद किया तो उसने बताया कि सोमपाल उसे जंगल की तरफ ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर के ने पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने सोमपाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से 50 हजार रुपये बच्ची को दिए जाएंगे। संवाद
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