फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly: लाली हत्याकांड में तत्कालीन दरोगा युधिष्ठर सिंह दोषी करार, 31 मार्च को सजा का एलान

Thu, 30 Mar 2023 10:08 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

शहर के बड़ा बाजार में 23 जुलाई 1992 की शाम साहूकारा निवासी मुकेश जौहरी उर्फ लाली को तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। 
 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बरेली में 31 साल पुराने लाली हत्याकांड में तत्कालीन दरोगा युधिष्ठर सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा अदालत ने दोषी करार दिया दिया है। शहर के बड़ा बाजार में 23 जुलाई 1992 की शाम साहूकारा निवासी मुकेश जौहरी उर्फ लाली को तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। 

विज्ञापन


दरोगा ने कोतवाली में मृतक के खिलाफ पिंक सिटी वाइन शॉप लूटने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक की मां चंद्रा जौहरी ने दरोगा युधिष्ठिर सिंह और तत्कालीन एसओ किला वीके उपाध्याय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।

UP News: नवरात्रि पर मंदिर में भक्त ने जीभ काटकर देवी मां को चढ़ाई, यह देख लोग रह गए दंग
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीसीआईडी ने विवेचना में दरोगा युधिष्ठिर सिंह को दोषी मानते हुए कोतवाली में उनके खिलाफ 20 नवंबर 1997 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दरोगा को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। उनकी सजा पर फैसला कल 31 मार्च को होगा। 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें