फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: पिता की हत्या में गवाह बना मासूम बेटा, मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Fri, 12 Jul 2024 06:51 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली के फतहेगंज पश्चिमी में साल 2018 में हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में सजा का आधार मृतक के मासूम बेटे की गवाही बनी। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बरेली में पिता की हत्या के मामले में 10 साल के मासूम ने गवाही दी, जो सजा का आधार बनी। अपर जिला जज राकेश त्रिपाठी की अदालत ने पति की हत्या की दोषी मीना व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


फतहेगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के जटपुरा उर्फ मुगलपुर गांव निवासी माया देवी ने 11 जुलाई 2018 को मीरगंज पुलिस को सूचना दी कि थाना क्षेत्र में प्यारेलाल के खेत में उसके देवर जगदीश की लाश पड़ी है। उसका पेट फटा हुआ था और आंतें बाहर निकली थीं। 

बाढ़ का कहर: शाहजहांपुर में लखनऊ-दिल्ली हाईवे दूसरे दिन भी बंद, कई किमी तक बह रहा पानी; देखिए तस्वीरें
विज्ञापन


पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। छानबीन के दौरान पता चला कि हत्या से पूर्व उसकी पत्नी हिमाचल प्रदेश से गांव आई थी। हत्या के बाद वह फिर हिमाचल प्रदेश लौट गई। जगदीश पत्नी व बच्चों के साथ हिमाचल में रहकर मजदूरी करता था। 

गांव में खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ बेचने के बहाने मीना हिमाचल से जगदीश को गांव ले आई थी। यहां प्रेमी सोरन सिंह के साथ मिलकर खेत में चाकू से गोदकर जगदीश की हत्या कर दी। इसके बाद मीना व सोरन हिमाचल लौट गए। 

विज्ञापन

10 साल के बेटे ने दिया था यह बयान 
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र कुमार गंगवार ने अभियोजन का पक्ष रखा। जगदीश के 10 साल के बेटे ने अदालत को बताया कि सात जुलाई 2018 को मम्मी, पापा व सोरन अंकल हिमाचल से गांव पेड़ बेचने गए थे। वह व उसके भाई-बहन हिमाचल में नानी के घर रुक गए थे। 

तीन दिन बाद मां अकेली हिमाचल लौटी। पूछने पर भी मां ने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी सहेली को मां ने बताया कि जगदीश खत्म हो गया है। वह बच्चों को लेकर गांव जा रही है। मासूम के इस बयान से हत्या की गुत्थी सुलझ गई। 

पुलिस ने मीना व सोरन की लोकेशन निकलवाई तो घटना वाले दिन दोनों की लोकेशन घटनास्थल के पास मिली। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों का अवलोकन करने के बाद मीना देवी व सोरन सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें