बरेली। प्रतिबंधित पशु का मांस बरामद होने के बाद भी हल्की धारा लगाने के मामले में मीरगंज के प्रभारी निरीक्षक को सोमवार को अदालत में अपना जवाब देना होगा। वर्ष 2018 में मीरगंज पुलिस ने सात क्विंटल मांस की बरामदगी की थी। पुलिस ने इसमें पशुओं के परिवहन से संबंधित धारा लगाई थी। अदालत ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रभारी निरीक्षक व सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत का कहना है कि मामले में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5 लगनी चाहिए थी। जबकि, 5क लगा दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने थानाध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही कहा है कि क्यों न उनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अब सोमवार को प्रभारी निरीक्षक को अपना जवाब भेजना है। जवाब न भेजने पर उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई भी हो सकती है। संवाद