बरेली। गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर नंदकिशोर को स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट संख्या पांच तरबेज अहमद की अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
सीबीगंज के गौटिया परसाखेड़ा गांव निवासी नंदकिशोर समेत तीन लोगों के खिलाफ 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 2021 में पुलिस ने इसमें आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे में दो आरोपी जमानत पर चल रहे हैं, जबकि नंदकिशोर अभी जेल में ही है। उसकी जमानत नहीं हो सकी है। नंदकिशोर ने मुकदमे की फाइल शेष आरोपियों से अलग करवा ली। इसके साथ ही अदालत में जुर्म को कबूल कर लिया। अदालत ने नंदकिशोर को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही जेल में बिताई अवधि को सजा के दिनों में समाहित करने के आदेश भी दिए हैं। संवाद