बरेली। हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया। एसपी साउथ मानुष पारीक ने बताया कि 15 मई 2013 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के मसूरगंज निवासी मुन्ने का पड़ोसी ओमप्रकाश से विवाद हो गया था। ओमप्रकाश, हरप्रसाद व बबलू ने लाठी-डंडों से पीटकर मुन्ने को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अदालत ने ओमप्रकाश को दोषी ठहराते हुए चार साल कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, अभियुक्त हरप्रसाद व बबलू को दोषमुक्त करार दिया है।