पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने पर्यटन स्थल के नियमों का पालन कराने के लिए रोस्टर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि वन्यजीव दर्शन के दौरान एक स्थान पर दस मिनट तक ही वाहनों को रोक जा सकेगा। चिह्नित स्थान पर दोबारा आने पर कार्रवाई की जाएगी। हार्न, सायरन, हूटर आदि पर पाबंदी रहेगी। कैमरों का इस्तेमाल पर तय धनराशि को जमा करना होगा।