फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: बरेली की किशोरी को बहकाकर ले जाने के दोषी को पांच साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के दोषी को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दुष्कर्म का आरोप अदालत में साबित नहीं हो सका।
विज्ञापन


मूलरूप से यूपी के बरेली व घटना के समय कुंडली थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 16 सितंबर, 2022 को नाबालिग बेटी को ले जाने का आरोप लगाते हुए जतिन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। जतिन कुंडली क्षेत्र में ही रहता है और एक फैक्टरी में सुपरवाइजर है। उनकी बेटी 30 अगस्त, 2022 को आरोपी के पास नौकरी करने के लिए गई थी। वह उसे बहकाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने 14 अप्रैल, 2023 को किशोरी को जतिन के घर से बरामद किया था। 15 अप्रैल, 2023 को आरोपी जतिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपी जतिन को नाबालिग को बहकाकर ले जाने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
नवाबगंज इंस्पेक्टर ने दी गवाही

रामपुर। यतीमखाना बस्ती मामले में बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें