ईपीएफ सदस्य खाते से निकाल सकेंगे तीन महीने का वेतन
बरेली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोरोना आपदा के मद्देनजर बड़ा कदम उठाते हुए अधिसूचना जारी की है कि ईपीएफ अंशधारक तीन महीने का वेतन या 75 प्रतिशत धनराशि में से जो भी न्यूनतम हो, वह धनराशि अपने खाते से निकाल सकेंगे। यह धनराशि वापस नहीं ली जाएगी। संयुक्त सचिव आरके गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि फैक्टरी में कार्यरत श्रमिक/पीएफ अंशधारक सदस्य अपने खाते से जरूरत पूरी कर सकते हैं। क्षेत्रीय आयुक्त अंकुर गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान पीएफ सदस्यों को अपने खाते से धनराशि लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संवाद