बरेली। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पंजीकृत विद्यालयों का विवरण अपडेट किया जाएगा। इसमें बंद हो चुके विद्यालयों को हटाने के साथ ही नवीन विद्यालयों को पंजीकृत किया जाएगा। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को निर्देशित किया है।
आरटीई में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराए जाने का प्रावधान है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर मैप्ड, पंजीकृत करें। साथ ही योजना के तहत अध्ययनरत छात्रों का विवरण अपलोड करने को कहा गया हैं।
इसके अतिरिक्त बंद विद्यालयों का विवरण और नवीन विद्यालयों के पंजीकरण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश हैं। इसके लिए एक से 15 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। बीएसए के अनुसार बीईओ यह भी देखें कि ऐसा कोई स्कूल जोकि अल्पसंख्यक विद्यालय हो गया है, वह आरटीई में पंजीकृत तो नहीं है। पंजीकृत होने पर उसकी सूचना बीएसए को दी जाएगी। संवाद