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बरेली में बड़ी कार्रवाई: 17 बीघा में बसाई जा रहीं तीन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

Tue, 05 Sep 2023 11:49 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी है। बीडीए की टीम ने सोमवार को नैनीताल रोड किनारे 17 बीघा में बन रही तीन कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इसमें से किसी ने भी बीडीए से मानचित्र पास नहीं कराया था।
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बुलडोजर से ढहाया गया अवैध निर्माण - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सोमवार को नैनीताल रोड और एयरफोर्स की बाउंड्रीवाल के पास बिना मानचित्र पास कराए निर्माणाधीन कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। इसमें से किसी ने भी बीडीए से मानचित्र पास नहीं कराया था। सभी को नोटिस देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि नरेश कुमार नैनीताल रोड पर कासमपुर के पास पांच बीघा में कॉलोनी बसा रहे थे। यहां सड़क, नाली, साइट ऑफिस और दो भवनों का निर्माण हो गया था। मानचित्र पूछे जाने पर नहीं दिखा सके तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसी तरह यहीं पास में ही शिवमंगल और रंजन तिवारी छह बीघा में कॉलोनी बसा रहे थे। 

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बाउंड्रीवाल का निर्माण करने के अलावा, साइट ऑफिस, विद्युत पोल, नाली और साइट पर अलग-अलग भूखंडों का चिन्हांकन कर दिया गया। उसे ध्वस्त कर दिया गया। एयरफोर्स बाउंड्रीवाल के पास गांव ख्वाजा में हनीफ और हामिद रजा छह बीघा में साइट ऑफिस, विद्युत पोल लगाकर सड़क निर्माण और नाली निर्माण कर कॉलोनी बसा रहे थे, उसे ध्वस्त कर दिया गया है।

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दोबारा निर्माण शुरू किया तो होगा एफआईआर 

बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि सभी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना व विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। सभी को चेतावनी दी गई है कि दोबारा निर्माण शुरू करने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। 

शहर के लोगों से अपील भी की है कि संपत्ति खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी अभिलेख मांगकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। यदि समझ नहीं आए तो बीडीए कार्यालय से संपर्क कर जांच करा लें उसके बाद ही खरीदारी करें।

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