दोबारा निर्माण शुरू किया तो होगा एफआईआर
बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि सभी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना व विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। सभी को चेतावनी दी गई है कि दोबारा निर्माण शुरू करने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
शहर के लोगों से अपील भी की है कि संपत्ति खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी अभिलेख मांगकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। यदि समझ नहीं आए तो बीडीए कार्यालय से संपर्क कर जांच करा लें उसके बाद ही खरीदारी करें।