सड़ा मांस बेचने के आरोपी दो लोगों को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सतीश चंद द्विवेदी ने किया।
घटना थाना कोतवाली स्थित कुमार टाकीज के पास की है। 18 मार्च, 2010 को एसआई धीरज सिंह को खबर मिली कि दो लोग सड़ा मांस बेच रहे हैं। इस पर वह फोर्स के साथ आजमनगर पहुंचे। वहां गुलजार रोड पर अफसर की दुकान के पास एक टेंपो खड़ा मिला। उसमें करीब 200 किलो मांस लदा था। उससे बदबू आ रही थी। मौके से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना नाम इलियास और हसीन बताया। दोनों आजमनगर के रहने वाले थे। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रियाजुद्दीन ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त इलियास और हसीन को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर पांच हजार दो सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।