बरेली। भोजीपुरा क्षेत्र के धौराटांडा में एक विवाहिता अजीब हालात में फंस गई है। पति के खिलाफ दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया। महिला ने दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर तो पुलिस ने उसे गैरजरूरी मानते हुए खारिज कर दिया।
धौराटांडा की हिना के मुताबिक, उसका निकाह 25 मई, 2016 को नवाबगंज के शरीफ अहमद से हुआ था। ससुरालियों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया तो वह मायके में रहने लगी। उसने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। 27 सितंबर, 2018 को फैसले के लिहाज से हिना के घरवालों ने धौराटांडा में पंचायत बुलाई। आरोप है कि पति पंचायत में ही तीन तलाक बोलकर चला गया। उसने नवाबगंज की एक महिला से शादी भी कर ली है। हिना ने बताया कि उसने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर भी दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सीएम पोर्टल पर शिकायत की तो जांच करने गए दरोगा ने लिखकर भेज दिया कि आरोपी के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है लिहाजा तीन तलाक के मामले में अलग से कार्रवाई नहीं बनती।
- जब पहले से चार्जशीट लगी हुई है तो पंचायत और फैसले की क्या तुक है? कैसे साबित होगा कि तीन तलाक दिया गया या नहीं? अभी दिया गया है या चार्जशीट से पहले। आरोपी भी तीन तलाक देना कबूल करे तो कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट दी गई होगी। वैसे आरोपी पर पुलिस पहले से ही कार्रवाई कर रही है। - राजेश सिंह, थाना प्रभारी भोजीपुरा