बरेली। नाजायज अफीम डोडा रखने के एक आरोपी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने दिया। भुता थानाक्षेत्र के गांव रूपापुर निवासी बुद्धसेन को पुलिस ने 3 जनवरी, 2006 को नौगवां मोड़ वाली सड़क पर भट्टे के पास 10 किलो अफीम डोडा के साथ पकड़ा था। वह इसके लिए जरूरी लाइसेंस नहीं दिखा पाया था। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त बुद्धसेन को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।