बरेली। खराब मोबाइल देने पर लेनोवो कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल फोन की कीमत देने के अलावा हर्जाना देने का भी आदेश दिया। कंपनी के खिलाफ जेल रोड के रहने वाले अभिषेक रस्तोगी ने फोरम में शिकायत की थी। शिकायत में कहा कि उन्होंने ऑनलाइन के जरिए लेनोवो कंपनी का एक मोबाइल 32,999 रूपए रुपये में 22 अक्तूबर 14 को खरीदा। इसके बाद वह बार बार खराब होने लगा। कई बार सर्विस सेंटर पर ठीक कराया गया। इसके बाद वह दुरुस्त नहीं हुआ। फिर सर्विस सेंटर ने भी उसे ठीक करने से मना कर दिया। फोरम ने आदेश में कंपनी को मोबाइल की कीमत के तौर पर 26,400 देने का आदेश दिया। इसके अलावा आठ हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।