निदा खान गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए सोमवार को कोर्ट में पहुंची लेकिन उनके पति शीरान पैसा जमा करने नहीं आए। कोर्ट ने निदा खान की तरफ से दायर किए गए गुजारा भत्ते के मुकदमे में हर महीने 12 हजार रुपये गुजारा भत्ते के तौर पर देने का आदेश शीरान को दिया है। शीरान को यह धनराशि हर महीने की 10 तारीख को कोर्ट में जमा करनी होती है, लेकिन वह सोमवार को तारीख पर गुजारा भत्ता जमा करने नहीं पहुंचे। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज अजय सिंह ने मामले को लंच बाद के लिए मुल्तवी किया लेकिन शीरान तब भी अदालत में गुजारा भत्ता जमा करने नहीं पहुंचे। कोर्ट ने इस मामले में अब 20 सितंबर की तारीख तय की है। निदा के वकील हुमैर खान ने बताया कि निदा शाम चार बजे तक कोर्ट में मौजूद रहीं, लेकिन न तो शीरान खुद पैसा जमा करने पहुंचे और न ही उनकी तरफ से कोई और आया। इधर, शीरान के वकील अरविंद श्रीवास्तव का कहना है कि देर शाम शीरान ने कोर्ट में पैसा जमा कर दिया है।