दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर और देवर को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने किया। घटना की रिपोर्ट पीलीभीत के चक जहानाबाद निवासी मृतका अफसाना बी के पिता जमील अहमद ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने अपनी बेटी अफसाना की शादी भोजीपुरा के गांव सागलपुर के रिफाकत से की थी। दहेज भी दिया लेकिन आए दिन रिफाकत, उसके पिता सखावत और भाई इस्तखार और लड़के की मां अफसाना को कम दहेज का ताना देकर मारते-पीटते थे। यह लोग कार की मांग कर रहे थे। नौ अप्रैल 2014 की सुबह इन लोगों ने अफसाना को लाठी-डंडों से मारा पीटा और फंदे पर लटका दिया। तीन लोगोें के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। अदालत ने अभियुक्त रिफाकत, सखावत व इस्तकार को दोषी ठहराते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई । इसके अलावा आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।