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बेटी की हत्यारोपी मां की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। बेटी की हत्या की आरोपी एक मां की जमानत अर्जी जिला जज अरुण कुमार मिश्रा ने खारिज कर दी। घटना थाना सिरौली की है। जिसकी रिपार्ट मृतका के पति सुरजीत ने 5 मई 19 को लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा कि उसने हिमांशी गंगवार से 19 मार्च 19 को कोर्ट मैरिज की थी। इस बात से उसके परिजन नाराज थे। घटना वाले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर दवाई दिलाने जा रहा था। रास्ते में सास ससुर और साले मिले। ये लोग बेटी से मिलने की बात कह रहे थे। वो पत्नी को घर छोड़ गया। 25 मिनट बाद लौटा तो घर पर कोई नहीं मिला। उसकी पत्नी की गले में फंदा लगा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने मृतका की मां साम बोली उर्फ श्याम बोली की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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