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गिरफ्तारी के वक्त बरामद सामान की रिपोर्ट न देने पर इंस्पेक्टर तलब

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बरेली। हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी के वक्त अभियुक्त से बरामद सामान के बारे में रिपोर्ट न देने पर कोर्ट ने कोतवाली इंस्पेक्टर को तलब किया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां ने किया। वर्ष 2018 में हत्या के एक मामले में अभियुक्त वेदप्रकाश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभियुक्त ने इस मामले में जमानत कराने के बाद कोर्ट में अर्जी देकर गिरफ्तारी के वक्त पुलिस द्वारा उससे जब्त किए गए सामान को वापस दिलाने की मांग की। अर्जी में कहा गया की यह माल मुकदमाती नहीं है, इसलिए वापस किया जाए। कोतवाली पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई तो कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर कोतवाली गीतेश कपिल को 14 नवंबर को हाजिर होकर रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नियत तिथि पर कोतवाल हाजिर नहीं हुए तो यह माना जाएगा कि मुल्जिम की ओर से दी गई सामान की सूची सही है।
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