बरेली। जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त गौरव अरमान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद ने किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया।