बरेली। मारपीट के एक आरोपी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने किया। घटना की सूचना अकील खां ने थाना सिरौली पर 20 सितंबर 15 को दी थी। इसमें कहा गया कि अभियुक्त नुसरत ने पुरानी रंजिश में उसके भाई नकील खां को लाठी डंडे से मारा पीटा जिससे उसके सिर में चोटें आईं। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अशोक यादव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त नुसरत को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।