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चोटी कटवा की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। चोटी कटवा उर्फ मुईन सिद्दीकी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त मुईन सिद्दीकी उर्फ चोटी कटवा ने 20 जुलाई 18 को एक लिखित फतवा जारी करके मुकदमे की वादी फरहत नकवी को मुस्लिम समाज से बहिष्कृत करने और को कहा। अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया कि अगर फरहत ने तीन दिन के अंदर भारत नहीं छोड़ा तो उसे जबरन पत्थर मारकर और चोटी कटवा कर देश से बाहर कर देंगे। मुईन सिद्दीकी ने ये एलान भी किया था कि अगर कोई फरहत की चोटी काटकर जबरन पत्थर मारकर भारत से भगाएगा तो उसे नकद इनाम देंगे। ब्यूरो
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