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मारपीट में तीन को पांच-पांच साल की कैद

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बरेली। मारपीट में तीन लोगाें को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ की अदालत ने पांच पांच साल कैद की सजा सुनाई। शंकर लाल ने जमीन के विवाद में छोटे लाल, बाबूराम, अनोखे लाल, खेमकरन के खिलाफ 30 जनवरी 19 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे के दौरान अनोखे लाल की मौत हो गई। कोर्ट ने अभियुक्त छोटे लाल, बाबूराम व खेमकरन को दोषी ठहराते हुए पांच पांच साल कैद की सजा सुनाई। ब्यूरो
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