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देवरनिया के शायर की हत्या में तीन को उम्र कैद

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बरेली। सात साल पहले देवरनिया के एक शायर की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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गांव कठर्रा थाना देवरनियां के रहने वाले नबी हुसैन ने 17 अक्तूबर 12 को थाना भोजीपुरा में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका शायर बेटा सज्जाद हुसैन निजामी अपनी गाड़ी से 16 अक्तूबर को रामपुर के भोट निवासी इब्ने अली के घर जाने को कहकर गया था। उसी दिन बहेड़ी के एक प्रोग्राम में भी उसे जाना था। जब उनका बेटा भोट से चला था तो अभियुक्त इब्ने अली उसके साथ बरेली तक आया था। लेकिन जब बेटा नहीं लौटा तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। राममूर्ति मेडिकल कालेज के पास बेटे की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी मिली। झांक कर देखा तो सज्जाद हुसैन निजामी गाड़ी के अंदर पड़ा था। शीशा तोड़ कर उसे बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । रिपोर्ट में मृतक के पिता ने कहा उसके बेटे और इब्ने अली का जमीन का पचास लाख रुपए का कारोबार था। तीन लाख रुपए का ट्रैक्टर भी खरीदा गया तो आज तक अभियुक्त ने वापस नहीं किया। शक है कि इसी रुपये के कारण उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने भोट निवासी इब्ने अली, मोहम्मद यूसुफ और फरीद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जहांआरा ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त इब्ने अली, मोहम्मद यूसुफ और फरीद को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी अभियुक्तों पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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