बरेली। दुष्कर्म के एक आरोपी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार यादव ने किया। घटना थाना आंवला की है जिसकी सूचना पीड़ित के पिता ने एसएसपी को लिखित तहरीर के जरिए दी। तहरीर में कहा कि वह अपनी बीमार भाभी को बरेली के अस्पताल में देखने गया था। उसकी 14 साल की बेटी घर में अकेली थी। 25 मार्च 15 को शाम चार बजे गांव मनौना का ब्रजेश गिरि उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देता हुआ बाहर भाग गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीत राम राजपूत ने कुल सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त ब्रजेश गिरि को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से पचास हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया।