बरेली। पत्नी को आत्महत्या को उकसाने वाले पति को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई। आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने किया। घटना थाना नवाबगंज की है जिसकी रिपोर्ट गांव डंडिया मोहसिन के रहने वाले मृतका के भाई हरपाल ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि उसकी बहन ममता की शादी मई 2000 में गांव मुझैना संतोष के हरीश के साथ हुई थी। बहन के दो बेटे व एक बेटी है। शादी के बाद से ही पति हरीश कुमार, ससुर, सास व देवर कम दहेज के लिए बहन को मारते पीटते थे। कई बार पंचायत भी हुई लेकिन यह लोग हरकतों से बाज नहीं आए। प्रताड़ना से तंग होकर दो अगस्त 14 को उसकी बहन ने मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा ली। सूचना पर वादी, उसका पिता बांधू राम, भाई मुकेश व बहनोई हरीश आ गए और उसे अस्पताल लेकर गए। वहां पर उसकी मौत हो गई। चारों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद अभियुक्त हरीश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। अदालत ने अभियुक्त हरीश कुमार को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।